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पीजी मेडिकल प्रवेश नियमों पर हाईकोर्ट का फैसला

छत्तीसगढ़ ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 20 January 2026

पीजी मेडिकल प्रवेश नियमों पर हाईकोर्ट के सख्त फैसले से छत्तीसगढ़ में करीब 200 छात्रों के एडमिशन रद्द होने का खतरा, स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल।

रायपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश नियमों को लेकर एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है, जिससे राज्य में करीब 200 मेडिकल छात्रों के एडमिशन रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट के इस निर्णय से न केवल छात्रों में हड़कंप मच गया है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

मामला पीजी मेडिकल कोर्स में राज्य कोटे के तहत हुए दाखिलों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में यह शिकायत की थी कि प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। आरोप लगाया गया कि मेरिट सूची और कटऑफ के बावजूद कई ऐसे उम्मीदवारों को दाखिला दे दिया गया, जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मेडिकल जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि समय रहते गलतियों को नहीं सुधारा गया, तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की पुनः समीक्षा करें और नियमों के उल्लंघन में हुए दाखिलों को निरस्त करें। इस आदेश के बाद लगभग 200 पीजी छात्रों के एडमिशन रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। इनमें वे छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने कई महीने की पढ़ाई पूरी कर ली है।

फैसले के बाद छात्रों में भारी चिंता और असमंजस का माहौल है। कई छात्र हाईकोर्ट परिसर में एकत्र होकर अपने भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि गलती विभाग की थी, लेकिन सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए और कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाए।

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा और जल्द ही विशेषज्ञों की समिति गठित कर मामले की जांच की जाएगी। विभाग यह भी देख रहा है कि किन परिस्थितियों में नियमों की अनदेखी हुई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पूरे देश में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इससे यह संदेश गया है कि पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो भविष्य में और कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

इस फैसले से राज्य की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कितने छात्रों के दाखिले रद्द होते हैं और सरकार इस संकट से कैसे निपटती है। फिलहाल, लगभग 200 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

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