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स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली की कोर्ट ने 13 सितंबर तक बढ़ाई बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत

राज्य ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 24 August 2024

नई दिल्ली
 दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि वे बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दें. दरअसल बिभव कुमार की ओर से कहा गया था कि चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है. ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है. उसके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया.

आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है जो अभी लंबित है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है.

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वह अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था.

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