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तोता पालने पर तीन वर्ष की होगी जेल, 7 दिवस में बर्ड्स एविएरी को सौंपे

छत्तीसगढ़ ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 26 August 2024

जगदलपुर

वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों कों कैद में रखना तथा खरीदी, बिक्री वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई-2022 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (3 वर्ष तक) एवं जुमार्ने का प्रावधान है।

इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव है समस्त पक्षियों को 7 दिवस के भीतर उदय सिंह, वनपाल (प्रभारी अधिकारी लामनी पार्क बर्ड्स एविएरी) से सम्पर्क स्थापित कर पक्षियों एवं वन्य जीव को जगदलपुर स्थित लामनी पार्क के बर्ड्स एविएरी में सौंपे। साथ ही ऐसे पक्षी जो स्वस्थ है, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उपरोक्त संबंधित के समक्ष या अन्य किसी वन अधिकारी के समक्ष यथा शीघ्र छोड़ा जावें एवं इन पक्षियों एवं वन्य जीव की किसी भी स्थान पर खरीदी, बिक्री अथवा घर में पालन किया जाता हो तो सूचित करें।

 

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