खरोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। 32 लीटर से अधिक शराब और स्कूटी जब्त, तीसरे आरोपी की तलाश जारी।
रायपुर। खरोरा थाना पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 179 पौवा शोले देशी मसाला शराब (32.220 बल्क लीटर) और एक जुपिटर स्कूटी जब्त की गई है। जब्त शराब और स्कूटी की कुल कीमत 67,900 रुपये आंकी गई है।
कार्रवाई का नेतृत्व
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के दिशा-निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में की गई। थाना प्रभारी खरोरा की अगुवाई में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपी और बरामदगी
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं –
- अजय धीवर, पिता शीतल धीवर, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 खरोरा, जिला रायपुर।
- धनेन्द्र भोई, पिता श्रवण भोई, उम्र 18 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10 खरोरा, जिला रायपुर।
पुलिस ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि दोनों आरोपी जुपिटर स्कूटी (क्रमांक CG-04-QG-6255) में अवैध शराब ले जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।
बरामद शराब का विवरण:
- 115 पौवा शोले देशी मसाला शराब (20.700 बल्क लीटर) – कीमत ₹11,500
- 64 पौवा शोले देशी मसाला शराब (11.520 बल्क लीटर) – कीमत ₹6,400
- कुल शराब – 32.220 बल्क लीटर, कीमत ₹17,900
- स्कूटी – कीमत ₹50,000
इस प्रकार कुल ₹67,900 का माल जब्त किया गया।
तीसरे आरोपी की तलाश जारी
आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह शराब लुटू उर्फ राजू यादव, निवासी वार्ड नं. 08 खरोरा के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि शराब उसी की है और दोनों आरोपी उसके निर्देश पर परिवहन कर रहे थे। फिलहाल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश किया।
पुलिस की सख्ती और कार्रवाई जारी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी हाल में इस तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
