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मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए D.Ed जरूरी, B.Ed वालों की नियुक्त होगी निरस्त, आदेश जारी

मध्य प्रदेश ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 29 August 2024

भोपाल

प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश में अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह D.Ed होगा जरूरी होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया आदेश भी जारी किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार प्रदेश में प्राइमरी भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता बीएड से संबंधित एक आदेश पारित किया था। जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश अनुसार बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे।

11 अगस्त 2023 के बाद हुई नियुक्ति होगी निरस्त

अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल न करने से जुड़ी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले हुई नियुक्ति को मान्य किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पिछले एक वर्षों में बीएड डिग्री के जरिए हुई प्राइमरी टीचर नियुक्तियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसी नियुक्ति को रद्द करने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से 500 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने मांगी रिपोर्ट

नोटिस जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में जिला अधिकारियों को जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने को कहा है। साथ ही B.Ed के जरिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी भेजने के निर्देश भी दिया है। यदि इस लिस्ट में किसी कैंडीडेट की योग्यता गलती से बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी निरस्त होगी। तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। एक हफ्ते के भीतर कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है।

500 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद खतरे में 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है. इस आदेश में कहा गया कि 10 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्तियां मान्य रहेंगी. लोक शिक्षण संचालनालय ने 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश दिए हैं.

25 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को जारी किया पत्र

लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के लिए राज्य के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. मध्य प्रदेश के आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई हैं.

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