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तस्कर पुजारी सिंह बावरिया की जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर से खारिज

मध्य प्रदेश ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 31 August 2024

तस्कर पुजारी सिंह बावरिया की जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर से खारिज

भोपाल

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा प्रकरण में की गई सटीक विवेचना के आधार पर शामिल आरोपी पुजारी सिंह की जमानत याचिका को निरस्त करने के लिये अपील की गई थी। इस पर उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विस्तृत सुनवाई के उपरांत 29 अगस्त को तस्कर पुजारी सिंह बावरिया की जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर से खारिज कर दी गई है। उक्त आरोपी को विगत कई वर्षों से अन्य प्रदेशों के वन विभाग एवं कानून प्रवर्तन संस्थाएँ तलाश रही थीं तथा तमिलनाडु राज्य द्वारा आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिये जाने के लिये भी पत्राचार किया गया है। पूर्व में आरोपी पुजारी सिंह की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं नर्मदापुरम, सत्र न्यायालय द्वारा भी निरस्त की गई थी।

उल्लेखनीय है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा वन्य-जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त एलर्ट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 अगस्त, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात वन्य-जीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण 18 अगस्त, 2023 को पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना के दौरान पुजारी सिंह वल्द रामकुमार सिंह बावरिया, निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया था। उक्त आरोपी के विरुद्ध महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में वन्य-प्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार के संबंध में प्रकरण दर्ज है।

 

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